Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सिर्फ शपथ पत्र दाखिल करने से काम नहीं चलेगा. उसमें लिखी गई बातों को धरातल पर उतारना होगा. अदालत ने कहा कि पूर्व में जब सरकार ने कहा कि 15 जून से 600 होमगार्ड के जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए लगाया जाएगा, तो अभी तक उन्हें लगाया क्यों नहीं है, अगर उन्हें लगाया गया है तो कहां-कहा उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि जब रांची में 900 ई-रिक्शा को चलने का परमिट दिया गया, तो शहर में साढ़े चार हजार ई-रिक्शा कैसे चल रहे हैं.
इसे भी पढ़ें – यूपी : प्रश्न पत्र लीक मामले में अध्यादेश को मंजूरी, उम्रकैद और एक करोड़ जुर्माने तक का प्रावधान