Ranchi : झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कक्ष आवंटन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधानसभा को जवाब दायर करने के लिए अंतिम मौका दिया है. साथ ही मौखिक रूप से पूछा है कि यह व्यवस्था किस आधार पर की गई. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख मुकर्रर की है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में याचिका पर सुनवाई हुई. इस संबंध में अजय कुमार मोदी द्वारा जनहित याचिका दाखिल की गई है. उनकी तरफ से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पक्ष रखा. बता दें कि झारखंड विधानसभा के भवन में अल्पसंख्यकों के लिए नमाज पढ़ने के लिए वर्ष 2021 में कमरा आवंटित किया गया था. जिसके बाद से यह मामला विवादों में है. इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से खूब राजनीति भी हो चुकी है. इसे भी पढ़ें -आर्मी">https://lagatar.in/army-land-scam-ed-sent-summons-to-four-including-dilip-ghosh-of-jagat-bandhu-tea-estate/">आर्मी
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हाईकोर्ट ने पूछा: विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन किस आधार पर हुआ

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