Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर साहिबगंज जिले के अपर समाहर्ता को अवमानना नोटिस जारी किया है. अदालत ने जिला प्रशासन के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अदालत ने अपने पिछले आदेश में गंगा नदी नौका सेवा की नीलामी करने के साहिबगंज जिला प्रशासन के फैसले को खारिज कर दिया था, इसके बावजूद जिला प्रशासन ने एक नई निविदा जारी की. हाईकोर्ट द्वारा 15 जनवरी को पारित पिछले आदेश के आलोक के बाद साहिबगंज के अपर समाहर्ता द्वारा एक नया विज्ञापन जारी करने के दौरान अदालत के आदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया प्रतीत होता है, इसलिए अपर समाहर्ता बताएं कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए? इसे भी पढ़ें -बजट">https://lagatar.in/during-the-discussion-on-the-budget-a-round-of-shayari-took-place-hemlal-said-that-this-journey-is-not-easy/">बजट
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हाईकोर्ट ने साहिबगंज AC से पूछा क्यों न शुरू करें अवमानना की कार्रवाई

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