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हाईकोर्ट ने पूछा -सारंडा जंगल में खनन कर रखे गए आयरन ओर को कब तक हटाया जाएगा

Ranchi : सारंडा जंगल में खुदाई के बाद रखे गए आयरन ओर व अवैध खनन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब को अस्पष्ट बताते हुए चार सप्ताह में दोबारा शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कोर्ट यह जानना चाहता है कि खनन कर रखे गए आयरन ओर को कब तक हटाया जाएगा, लेकिन सरकार के जवाब में इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है. जिसके बाद अदालत ने सरकार को आयरन ओर हटाकर अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई के लिए अदालत ने छह दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. इस संबंध में विधायक विधायक सरयू राय ने जनहित याचिका दायर की है.
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