Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

पाञ्चजन्य के संपादक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी हाईकोर्ट ने की निरस्त

Ranchi: पांञ्चजन्य साप्ताहिक पत्रिका के संपादक हितेश शंकर एवं पत्रकार अरुण कुमार सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट की एकल पीठ ने हितेश शंकर, पत्रकार अरुण कुमार सिंह एवंइस आर्टिकल को व्हाट्सएप पर प्रसारित करने वाले रामप्रवेश के खिलाफ लातेहार के महुआटंड में दर्ज प्राथमिकी 88/2022 को निरस्त कर दिया. आरोप था कि इनके द्वारा चर्च के खिलाफ एक्टिविटीज से संबंधित एक लेख पांञ्चजन्य में प्रकाशित किया गया था. मामले को लेकर संत जोसेफ स्कूल, महुआटंड के प्रिंसिपल एवं फादर दिलीप टोप्पो ने प्राथमिक की दर्ज कराई थी. उनकी ओर से दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि इस आर्टिकल के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की कोशिश की गई है और लोगों के बीच उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है. मामले में उनकी ओर से आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए, 500 एवं 34 के तहत हितेश शंकर, अरुण कुमार एवं रामप्रवेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्रतीक की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार सिन्हा एवं कुमारी रंजना सिंह ने पैरवी की. आरोप है कि इस आर्टिकल में पत्रकार अरुण कुमार सिंह ने चर्च की एक्टिविटीज को उजागर किया था, जिसमें फादर दिलीप टोप्पो के संलिप्त होने की बात कही गई है. बता दें कि उक्त प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर अरुण कुमार सिंह एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इसे भी पढ़ें - राज्य">https://lagatar.in/policemen-will-be-given-swimming-training/">राज्य

के 35 वर्ष से कम उम्र के दो पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा तैराकी का प्रशिक्षण
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही