Ranchi : चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका भी झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने 23 फरवरी को ED और प्रेम प्रकाश का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए प्रेम प्रकाश को बेल देने से इनकार कर दिया. प्रेम प्रकाश फिलहाल अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस और लैंड स्कैम में न्यायिक हिरासत में हैं. [wpse_comments_template]
Breaking : प्रेम प्रकाश को भी हाईकोर्ट ने नहीं दी बेल, जमानत याचिका खारिज
Last Updated: Mar 22, 2024 12:00 AM (IST)