- कोर्ट ने कहा, अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है
Ranchi: जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 (विज्ञापन संख्या 1/ 2026 ) में अधिकतम उम्र सीमा को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने प्रार्थियों को राहत नहीं देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी.
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एके चौधरी की कोर्ट ने कहा कि अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है, यह राज्य सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत आता है. इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल, प्रिंस कुमार और जयप्रकाश ने पक्ष रखा.
दरअसल प्रार्थियों की ओर से आलोक कुमार, खुशबू भारद्वाज व अन्य ने उम्र सीमा में छूट के लिए याचिका दाखिल की थी. इन्होंने मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक,ब्लॉक स्टैटिकल सुपरवाइजर, ऑडिटर पद और अन्य पद पर आवेदन दिया है. प्रार्थियों ने याचिका दाखिल कर अधिकतम कट ऑफ उम्र सीमा को 1 अगस्त 2025 की बजाय 1 अगस्त 2015 करने का कोर्ट से आग्रह किया था.
बता दें कि उक्त विज्ञापन के आधार पर ऑडिटर, ब्लॉक स्टैटिकल सुपरवाइजर, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक सहित 500 से अधिक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है. साथ ही फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.



Leave a Comment