Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज जिले के एसपी को 20 सितंबर को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. अदालत ने जिस मामले में एसपी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है वह बच्चों की तस्करी से जुड़ा हुआ है. साहिबगंज जिले में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोपी कुलदीप शाह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत को बताया गया कि आरोपी पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का आरोप है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इस पर अदालत ने जानना चाहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों को बरामद करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जा सका. इसके बाद अदालत ने एसपी को हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में हुई. इसे भी पढ़ें- सुभाष">https://lagatar.in/if-the-conspirators-of-subhash-mundas-murder-are-not-arrested-jharkhand-will-be-closed-cpim/">सुभाष
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हाईकोर्ट ने साहेबगंज एसपी को हाजिर होने का दिया निर्देश, बच्चों की तस्करी से जुड़ा है मामला

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