Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए महिला बाल विकास विभाग के सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होने को कहा है. दरअसल झारखंड के अलग-अलग जिलों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) और राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर संस्था ने जनहित याचिका दायर की है. पूर्व की सुनवाई के दौरान अदालत ने जमशेदपुर जिले में जेजे बोर्ड में स्थायी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का निर्देश दिया था, जिसका अनुपालन नहीं हुआ. इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने सचिव को उपस्थित होने को कहा है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच इस जनहित याचिका पर अब 22 सितंबर को सुनवाई करेगी. इसे भी पढ़ें – खनन">https://lagatar.in/illegal-sand-loaded-tractor-collides-with-mining-officers-car-narrow-escape/">खनन
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हाईकोर्ट ने दिया महिला एवं बाल विकास सचिव को उपस्थित होने का निर्देश

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