Ranchi : ED के द्वारा समन जारी किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में DSP प्रमोद मिश्रा और पुलिस अधिकारी सरफ़ुद्दीन खान की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों ही अधिकारियों को ED के समक्ष हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में प्रमोद मिश्रा और सरफ़ुद्दीन ख़ान की याचिका पर सुनवाई हुई.
बता दें कि दोनों ही पुलिस अधिकारी बड़हरवा टोल केस की जांच में शामिल थे. इस केस में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम आरोपी हैं. फिलहाल इस केस की जांच ED कर रही है. ED ने जांच के क्रम में DSP प्रमोद मिश्रा को अब तक तीन बार समन जारी किया है. लेकिन अब तक वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं.