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हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेले को सुचारू रुप से कराएं संपन्न

कोर्ट-कचहरी की खबरें
  • धार्मिक न्यास बोर्ड ने मंदिर के संचालन व प्रबंधन स्कीम प्रस्तुत करने के लिए मांगा समय

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को धुर्वा के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेले को सुचारु रुप से संपन्न कराने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने सरकार से कहा कि इसी माह रांची में  ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेला लगने वाला है. ऐसे में मेले की सुरक्षा और श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाए.

 

इससे पहले झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर एक स्कीम प्रस्तुत के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई. साथ ही कहा गया कि धुर्वा के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेला 16 जुलाई से शुरू होगा. सरकार को जगन्नाथपुर मेले को लेकर समुचित व्यवस्था सुनिश्चत करने का निर्देश दिया जाए.

 

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां सातों दिन 24 घंटे के लिए पुलिस में बल तैनात कर दिए गए हैं, वहां सशस्त्र पुलिस बल की भी तैनाती की गई है. अब मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी.

 

झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा. वहीं प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने पक्ष रखा. 

 

 

बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर एक स्कीम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि झारखंड हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड एक्ट के सेक्शन 32 के तहत स्कीम प्रस्तुत किया जाए.  

 

 

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