Ranchi : राज्य में एपीपी (अपर लोक अभियोजक) की नियुक्ति से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से पक्ष रख रहे महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने जेपीएससी को पत्र लिखकर पुराने विज्ञापन में हुई नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करते हुए अनुशंसा भेजने का आग्रह किया है. इसके बाद अदालत ने तीन सप्ताह में नियुक्ति करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की.
विज्ञापन जारी करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकती
बता दें कि वर्ष 2018 में 143 एपीपी की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने जेपीएससी को अधियाचना भेजकर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था. लेकिन 2022 में उस विज्ञापन को रद कर दिया गया. जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एपीपी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि विज्ञापन जारी करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकती.
इसे भी पढ़ें – बिना">https://lagatar.in/jbvnl-will-give-compensation-to-consumers-for-power-cut-without-notice-justice-amitabh-gupta/">बिना
सूचना बिजली कटौती पर उपभोक्ताओं को जेबीवीएनएल देगा मुआवजा : जस्टिस अमिताभ गुप्ता [wpse_comments_template]
सूचना बिजली कटौती पर उपभोक्ताओं को जेबीवीएनएल देगा मुआवजा : जस्टिस अमिताभ गुप्ता [wpse_comments_template]

Leave a Comment