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HC का निर्देश, होम गार्ड के जवानों को 25 अगस्त 2017 से बढ़े वेतन का दें लाभ

 
Ranchi : होम गार्ड के जवानों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद न्यायाधीश जस्टिस डा एस. एन. पाठक की अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि 25 अगस्त 2017 से होम गार्ड के जवानों को बढ़े हुए वेतन का लाभ दिया जाये. दरअसल 10 अगस्त को मुख्यमंत्री ने होम गार्ड के जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया है. लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देना होगा. अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. यह जानकारी कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान उपस्थित झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने दी. [wpse_comments_template]
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