Search

 
 
 

हाईकोर्ट से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के वीसी को प्रतिवादी बनाने का निर्देश

 
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को दस सितंबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. इस संबंध में सिद्धू- कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर प्रमिला सोरेन समेत पांच प्रार्थियों की ओर से याचिका दायर की है. जिसमें में कहा गया है कि वह अनुबंध पर यूनिवर्सिटी में अध्यापन कर रहे थे. लेकिन विश्वविद्यालय ने एक आदेश जारी कर उनकी सेवा समाप्त कर दी. विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि इन पदों पर स्थायी नियुक्ति की जा रही है, इसलिए उनकी सेवा समाप्त की गई है. प्रार्थियों का कहना था कि यूनिवर्सिटी ने अनुबंध पर काम कर रहे अन्य शिक्षकों की सेवा जारी रखा है, और विश्वविद्यालय का यह आदेश भेदभावपूर्ण है. इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-courts-direction-make-all-the-institutions-associated-with-missionaries-of-charity-defendants/">हाईकोर्ट

का निर्देश – मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़े सभी संस्थानों को प्रतिवादी बनाएं
[wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही