Ranchi : पैनम कोल माइंस द्वारा अवैध खनन किये जाने की सीबीआई जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए दुबारा बिंदुवार और स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब हाईकोर्ट 19 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा.
पैनम माइंस कंपनी पर लीज से ज्यादा खनन करने का आरोप
दरअसल पैनम माइंस नाम की कंपनी को वर्ष 2015 में सरकार ने पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन का लीज दिया था. लेकिन उस पर यह आरोप है कि उसने लीज से ज्यादा खनन किया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है. इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है.
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