Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने ED के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में सशरीर उपस्थिति (फिजिकल अपीयरेंस) से छूट दे दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए याचिका निष्पादित कर दी है.
हाईकोर्ट के इस फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है और अब उन्हें ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दिन सशरीर उपस्थित नहीं रहना होगा. सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता अरूणव चौधरी और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.



Leave a Comment