Ranchi : महिला के साथ शारीरिक शोषण करने के आरोप में जेल में बंद इटकी प्रखंड के कूल्ही पंचायत के मुखिया विनय उरांव को हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की है. विनय की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में विनय के अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने अपनी दलीलें पेश की. जिसके बाद कोर्ट ने 20-20 हजार के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर उन्हें बेल दे दी. अदालत ने बेल के लिए यह भी शर्त रखी है कि केस खत्म होने तक मुखिया विनय उरांव ट्रायल कोर्ट में सभी तारीखों पर सशरीर हाजिर होंगे और इस केस से जुड़े गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे. बता दें कि इटकी प्रखंड के कूल्ही पंचायत के मुखिया विनय उरांव पर एक शादी शुदा महिला ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था. इस मामले में महिला ने बेड़ो थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. [wpse_comments_template]
शारीरिक शोषण के आरोपी इटकी के कूल्ही पंचायत के मुखिया को HC से मिली बेल
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