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झारखंड आंदोलन से जुड़े 1975 के केस में हाईकोर्ट ने दी एक को बेल, शिबू सोरेन पहले हो चुके हैं बरी

Ranchi: लगभग 50 वर्ष पुराने झारखंड मूवमेंट (अलग राज्य) के आंदोलन से जुड़े केस के अभियुक्त को आज झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दे दी है. इस केस में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM के अध्यक्ष शिबू सोरेन भी अभियुक्त थे. लेकिन उन्हें निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में आंदोलन के दौरान अभियुक्त बनाए गए रामा कांत दत्ता की अपील पर सुनवाई हुई. रामा कांत दत्ता और शिबू सोरेन समेत अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध वर्ष 1975 में जामताड़ा में केस दर्ज किया गया था. यह केस झारखंड आंदोलन मूवमेंट के दौरान दर्ज किया गया था. इस केस के मुख्य अभियुक्त रामा कांत दत्ता को निचली अदालत ने इसी वर्ष दोषी करार दिया था. उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है. रामा कांत दत्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार और मोहम्मद शादाब ने बहस की. इसे भी पढ़ें -विशेष">https://lagatar.in/newly-elected-mlas-will-be-sworn-in-on-the-first-day-of-the-special-session/">विशेष

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