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जुर्माना भरने संबंधी आदेश वापस
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने 20 मई को अदालत के द्वारा तत्कालीन DC को पचास हजार रुपये का जुर्माना भरने संबंधित आदेश वापस ले लिया और रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है. नगर निगम ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. इसे भी पढ़ें-वेटलिफ्टिंग:">https://lagatar.in/weightlifting-gold-expected-in-commonwealth-games-from-mirabai-chanu-once-used-to-request-wood-in-the-forest/">वेटलिफ्टिंग:मीराबाई चानू से कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड की उम्मीद, कभी जंगल में बिनती थी लकड़ी अब रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रुप से जवाब दाखिल करना है. अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है. [wpse_comments_template]

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