Patna: पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड पर दो अलग-अलग मामलों में 15 लाख का जुर्माना लगाया है. बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद सर्टिफिकेट नहीं दिये जाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने एक मामले में 10 लाख और दूसरे मामले में 5 लाख का जुर्माना लगाया है. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने नवादा जिले के आदर्श हायर सेकेंडरी की छात्रा सरस्वती कुमारी और बेगूसराय के बीकेएसकेएस इंटर कॉलेज के छात्र गौरी शंकर शर्मा की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया.
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इंटर पास करने के बाद छात्र का गोल्डन पीरियड होता है शुरू- कोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, किसी भी छात्र का गोल्डन पीरियड इंटर परीक्षा पास करने के बाद शुरू होता है. 2012 में इंटर साइंस की परीक्षा देने के बाद बोर्ड आठ साल बाद 2020 में प्रथम श्रेणी से पास छात्र का रिजल्ट घोषित किया.
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वहीं, दूसरे केस में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद बोर्ड ने अंकपत्र और सर्टिफिकेट रोक लिया, क्योंकि स्कूल ने रजिस्ट्रेशन फीस बोर्ड के पास जमा नहीं किया था. इस कारण बोर्ड ने छात्रों का रिजल्ट स्कूल में नहीं भेजा और छात्र अपना रिजल्ट नहीं ले पाये. जबकि बोर्ड छात्रों का रिजल्ट तैयार कर अपने पास रखे हुए था.