Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ जिला के भुरकुंडा और उसके आसपास के इलाके में कोयला,लौह अयस्क ट्रांसपोर्टेशन व अवैध माइनिंग से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए जनहित याचिका दायर करने वाले प्रार्थी संतोष पाठक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने मंगलवार को प्रार्थी की दलील सुनने के बाद जनहित याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों के जनहित याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं, उसकी पुख्ता जानकारी प्रार्थी की ओर से नहीं दी गई है. जबकि प्रार्थी की ओर से पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि भुरकुंडा में कोल ट्रांसपोर्टिंग, आयरन ओर के ट्रांसपोर्टिंग, अवैध माइनिंग और 50 साल से ज्यादा पुराने उद्योगों के कारण प्रदूषण बढ़ा है.
इसे भी पढ़ें – रांची: उत्पाद विभाग ने अवैध शराब किया बरामद, दो गिरफ्तार
Leave a Reply