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हाईकोर्ट ने रिम्स पर लगाया दस हजार रुपये का जुर्माना

 
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) की बदहाली और आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मियों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स पर दस हजार का जुर्माना लगाया है. अदालत ने रिम्स की ओर से जवाब दाखिल करने में बार-बार की जा रही देर पर नाराजगी जाहिर करते हुए जुर्माना लगाया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. रिम्स की बदहाली को लेकर दायर कई जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है. इसे भी पढ़ें- झारखंड">https://lagatar.in/five-prize-naxalites-killed-in-first-simultaneous-encounter-in-jharkhand/">झारखंड

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