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हाईकोर्ट ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड पर ठोका एक लाख का जुर्माना

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने JUVNL (झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड) पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. राज कुमार भदानी की नियुक्ति से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने जुर्माना लगाया है. दरअसल राज कुमार भदानी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पद पर उनकी नियमित नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी. लेकिन नियुक्ति के एक वर्ष बाद उन्हें यह कहकर हटा दिया गया कि उनकी डिग्री सेवा के अनुरूप नहीं है. सुनवाई के दौरान राजकुमार के अधिवक्ता धनंजय पाठक ने अदालत को बताया कि जिस पद पर नियुक्ति की गई है, उसी पद पर पिछले आठ वर्ष से ज्यादा समय से राजकुमार संविदा पर कार्य कर रहे हैं. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने JUVNL को आदेश दिया कि राजकुमार को दोबारा बहाल किया जाए. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. इसे भी पढ़ें -तमिलनाडु">https://lagatar.in/tamil-nadus-jallikattu-maharashtras-bullock-cart-race-justified-supreme-court-declared-legal/">तमिलनाडु

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