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हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट को जारी किया नोटिस

जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पाया कि मुंडा के आत्मसमर्पण के बावजूद मजिस्ट्रेट ने उसे रिहा नहीं किया और हिरासत में भेज दिया.
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Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) राकेश रंजन कुमार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया है. मामला जमीन विवाद को लेकर दर्ज एक सिविल विवाद से जुड़ा है, जिसमें आरोपी अजय मुंडा को अग्रिम जमानत मिलने के बाद आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था.

जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पाया कि मुंडा के आत्मसमर्पण के बावजूद मजिस्ट्रेट ने उसे रिहा नहीं किया और हिरासत में भेज दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शिकायत मामलों में आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को यह निर्देश दिया है कि वे मामले से जुड़े दस्तावेज 2 जुलाई को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें और यह सुनिश्चित करें कि अजय मुंडा को जेल न भेजा जाए. अदालत ने मजिस्ट्रेट से यह पूछा है कि हिरासत में लेने का क्या आधार था.

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