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DPS स्कूल को हाइकोर्ट से नोटिस जारी, जान‍िये पूरा मामला

 
Ranchi : शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) मामले में डीपीएस रांची को हाइकोर्ट से नोटिस जारी हुआ है. अवनी रानी नामक छात्रा के पिता राजेश कुमार महतो की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने डीपीएस को नोटिस जारी किया है. शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत नामांकन रद्द करने का कारण नहीं बताने पर अदालत ने स्कूल को नोटिस किया है. जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से हाई कोर्ट का नोटिस स्कूल तक पहुंचेगा. वहीं मामले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं रांची डीसी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है. अब कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है. इसे भी पढ़ें :PLFI">https://lagatar.in/plfi-supremo-dinesh-gops-close-10-lakh-prize-sub-zonal-commander-tilakeshwar-gop-arrested/">PLFI

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