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सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर दर्ज केस में सीएम का पक्ष सुनने के लिये हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया

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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है. सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सीएम हेमंत को सेक्शन 15ए के तहत नोटिस जारी किया है. अदालती प्रक्रिया के मुताबिक विक्टिम को को यह नोटिस भेजा जाता है. यह जानकारी अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दी. अदालत ने कहा है कि एससी-एसटी एक्ट में निहित नियम के तहत बिना पीड़ित को सुने अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है. इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया जा रहा है. इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एससी-एसटी के तहत मामला दर्ज किया है. इसके खिलाफ आरोपित ऋषिकेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ किसी तरह का मामला नहीं बनता है. इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. लेकिन अदालत ने इस मामले में गढ़वा एसपी को वीसी के जरिए हाजिर होने का आदेश दिया. अदालत ने इस मामले में एसपी गढ़वा पर नाराजगी जताई. वहीं कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसे भी पढ़ें- पिछले">https://lagatar.in/in-the-last-four-years-only-797-vehicles-got-permits-while-in-july-this-year-only-1108-vehicles-got-permits/122077/">पिछले

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