Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने डीएसपी से एसपी पद पर प्रोन्नति (प्रमोशन) पर गई रोक को हटा दिया है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने डीएसपी से एसपी में प्रमोशन दिये जाने पर 26 मार्च को रोक लगा दी थी. इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गयी थी, जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थियों की प्रोन्नति से रोक हटाने के आग्रह को स्वीकार कर लिया है. प्रार्थियों के अधिवक्ता सूरज वर्मा ने अदालत को बताया कि सरकार ने डीएसपी पद पर तैनात नौ अधिकारियों को एसपी में प्रोन्नति देने के लिए सूची भेजी है, इसपर रोक लगाना उचित नहीं है.
बता दें कि जिन डीएसपी को आईपीएस बनाने की तैयारी हो रही है. उसमें – शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, दीपक कुमार-1, मजरूल होदा, राजेश कुमार, अविनाश कुमार, रौशन गुड़िया, श्रीराम समद, निशा मुर्मू, सुरजीत कुमार, वीरेंद्र कुमार चौधरी, राहुल देव बड़ाईक, खीस्टोफर केरकेट्टा, प्रभात रंजन बरवार, अनूप कुमार बड़ाईक व समीर कुमार तिर्की शामिल है.
इन तीन डीएसपी पर दर्ज हैं आपराधिक मामले
इस सूची में उन तीन डीएसपी (शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर, मुकेश महतो) का नाम भी शामिल है, जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं. इनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है और एजेंसी ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है.
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