Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक हटायी, कहा- सरकार द्वारा पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता

Advertisement
Advertisement
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में रश्मि लकड़ा एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार द्वारा 24-12-2020 को जारी किए गए पत्र को निरस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार कुछ सेवाओं में पदाधिकारियों को प्रमोशन दे रही है और कुछ में नहीं. ऐसे में पिक एंड चूज के जरिए प्रमोशन नहीं दिया जा सकता. इसे भी पढ़ें-  हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-lifts-the-ban-on-promotion-said-pick-and-choose-cannot-be-done-by-the-government/">हाईकोर्ट

ने प्रमोशन पर लगी रोक हटायी, कहा- सरकार द्वारा पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता

अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया

प्रार्थी के अधिवक्ता अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि डीपीसी में जिन पदाधिकारियों को प्रमोशन के लिए फिट पाया गया है. उन्हें 4 सप्ताह के अंदर प्रमोशन दिया जाए. इस निर्देश के साथ अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है. बता दें कि डिप्टी कलेक्टर रैंक में प्रमोशन के लिए रश्मि लाकड़ा एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग की थी. इसे भी पढ़ें- दरोगा">https://lagatar.in/inspector-lalji-yadav-suicide-case-road-jam-in-sahibganj-demanding-cbi-investigation/">दरोगा

लालजी यादव आत्महत्या मामला : साहिबगंज में सड़क जाम, सीबीआई जांच की कर रहे मांग [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही