ने प्रमोशन पर लगी रोक हटायी, कहा- सरकार द्वारा पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता
अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया
प्रार्थी के अधिवक्ता अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि डीपीसी में जिन पदाधिकारियों को प्रमोशन के लिए फिट पाया गया है. उन्हें 4 सप्ताह के अंदर प्रमोशन दिया जाए. इस निर्देश के साथ अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है. बता दें कि डिप्टी कलेक्टर रैंक में प्रमोशन के लिए रश्मि लाकड़ा एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग की थी. इसे भी पढ़ें- दरोगा">https://lagatar.in/inspector-lalji-yadav-suicide-case-road-jam-in-sahibganj-demanding-cbi-investigation/">दरोगालालजी यादव आत्महत्या मामला : साहिबगंज में सड़क जाम, सीबीआई जांच की कर रहे मांग [wpse_comments_template]

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