Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने बसारत अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए गढ़वा के एलआरडीसी को शोकॉज किया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गढ़वा के डीसी को कहा है कि म्युटेशन, रेंट रसीद और जमाबंदी के आवेदन 90 दिनों से अधिक लंबित है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करें.
एक माह के अंदर आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश
इस मामले में बसारत अली ने याचिका दायर की थी. उनकी ओर से कहा गया था कि वह 70 साल से जमीन पर रह रहे हैं. यह जमीन उनके पूर्वजों को जमींदार से मिली थी. इसका वह लगान रसीद भी देते थे. इस जमीन की जमाबंदी कायम करने के लिए उन्होंने 2015 में आवेदन दिया था, लेकिन उनके आवेदन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया. याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने एक माह के अंदर आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश एलआरडीसी को दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने जिले के LRDC यानी उपसमहर्ता को शोकॉज भी किया है.