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हाईकोर्ट का आदेश: 4 सप्ताह में करें वेतन भुगतान, रांची में पोस्टेड सार्जेंट ने दायर की थी याचिका

Ranchi:  झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में पदस्थापित सार्जेंट विनोद कुजूर की याचिका पर सुनवाई की. इसमें कोर्ट ने पुलिस विभाग को उनके उस अवधि के वेतन का भुगतान का निर्देश दिया है जिस अवधि में उनकी सेवा खत्म कर दी गई थी. प्रार्थी विनोद कुजूर की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता एस गरापति ने अदालत में पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने रखा. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि विनोद कुजूर की बहाली झारखंड पुलिस में वर्ष 2012 में हुई थी. लेकिन वर्ष 2014 में यह कह कर इनकी सेवा समाप्त कर दी गयी कि उनकी नियुक्ति में खामी है. इसे भी पढ़ें-सांसद">https://lagatar.in/mp-sanjay-seth-recommends-17-rural-roads-the-condition-of-roads-will-change-for-90-crores/">सांसद

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जिसके बाद उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दाखिल की. हाईकोर्ट में रिट लंबित रहने के दौरान विभाग ने फिर एक आदेश निकालकर उनकी सेवा बहाल कर दी. लेकिन इस बीच बर्खास्तगी की अवधि के वेतन का भुगतान नहीं हुआ. प्रार्थी के पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया है कि विभाग की गलती के कारण सेवा समाप्ति की अवधि का वेतन भुगतान 4 सप्ताह में प्रार्थी को किया जाये. इस मामले की सुनवाई के दौरान रांची पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी अदालत में मौजूद रहे. इसे भी पढ़ें-कोरोना">https://lagatar.in/corona-warriors-ignored-244-vles-who-have-done-testing-work-are-awaiting-salary/">कोरोना

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