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हाईकोर्ट का आदेश: राज्य सरकार छह सप्ताह में टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर ले निर्णय

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Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को वर्ष 2016 में टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है, परिमल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि वर्ष 2016 में टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में 6 सप्ताह में निर्णय ले. हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी. इसे पढ़ें- हजारीबाग">https://lagatar.in/theft-in-the-office-of-ramnagar-petrol-pump-thieves-took-away-many-things-including-two-monitors-cash/">हजारीबाग

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प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि वर्ष 2012 में सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई थी. जिसके आधार पर वर्ष 2013 में टेट की परीक्षा ली गई. जिसके आधार पर वर्ष 2013, 2014 और 2015 में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हुई. वहीं वर्ष 2016 में विज्ञापन संख्या 47/ 2016 के आधार पर टेट परीक्षा आयोजित की गई. लेकिन वर्ष 2012 की नियमावली के तहत टेट पास अभ्यर्थियों का जिला वाइज मेरिट नहीं बना और मेरिट के आधार पर इन्हें नियुक्त नहीं किया गया. इसे भी पढ़ें- यूएनडीपी">https://lagatar.in/undp-report-by-2050-the-maximum-temperature-in-jharkhand-will-be-43c/">यूएनडीपी

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