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हाईकोर्ट का आदेश: आवास बोर्ड के लॉ ऑफिसर को निलंबित करें

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव की अदालत में आवास बोर्ड की ओर से एक ही प्लॉट दो लोगों को आवंटित करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि दस साल पहले इस मामले में अदालत ने प्रार्थी को दूसरा प्लॉट आवंटित करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है. इसके बाद अदालत ने आवास बोर्ड के लॉ ऑफिसर को निलंबित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है.

कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी

इस दौरान अदालत ने आवास बोर्ड की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि यहां पर लोग कई सालों से जमे हुए हैं. सरकार का कोई मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है. इस संबंध में धनंजय कुमार सिंह ने याचिका दाखिल की है. इसे भी पढ़ें- चांडिल">https://lagatar.in/chandil-the-body-of-a-person-was-found-in-the-house-in-ugdih-village-of-neemdih-injury-marks-on-the-body/">चांडिल

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