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हाईकोर्ट का आदेशः 20 साल से दैनिक वेतनभोगी को नियमित करने की दिशा में निर्णय लें, कोर्ट को कराएं अवगत

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मियों के मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की दिशा में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि 20 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, अभी भी सेवा में हैं, तो इन्हें नियमित नहीं करना और नियमित वेतनमान नहीं देना उचित नहीं है. अदालत ने मुख्य सचिव को सभी कर्मचारियों की सेवा आठ सप्ताह में नियमित करने का निर्देश दिया. साथ ही इसकी जानकारी अदालत को देने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने मुख्य सचिव को आदेश की कॉपी भेजने का भी निर्देश दिया है. इसे भी पढ़ें - पंकज">https://lagatar.in/pankaj-mishra-ed-deputy-direct-pankajs-lawyer-said-ed-hid-facts-said-ed-petition-not-maintainable/">पंकज

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इन लोगों ने दायर की थी याचिका

बता दें कि इस संबंध में अजीमुल हक अंसारी समेत छह लोगों ने याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा झारखंड को स्थानांतरित की गयी थी. कहा गया था कि यदि कर्मचारी सभी मापदंडों को पूरा करेंगे, तो इनकी सेवा नियमित की जाएगी. प्रार्थियों का कहना है कि झारखंड में दैनिक वेतन भोगी के रूप में इनकी सेवा वर्ष 2012 में ली गयी थी. करीब 20 साल तक काम करने के बाद इन्होंने सेवा नियमित करने के लिए आवेदन दिया था. लेकिन यह कहते हुए इनकी सेवा नियमित नहीं की गयी कि उन्होंने रिक्त और स्वीकृत पद के खिलाफ दस साल तक सेवा पूरी नहीं की है. इसके बाद प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. सुनवाई के बाद अदालत ने आठ सप्ताह में सेवा नियमित करने का निर्देश दिया है. इसे भी पढ़ें - BIG">https://lagatar.in/goddaviolent-clash-between-police-and-villagers-in-taljhari-sdpo-injured-attacked-with-bow-and-arrow-police-fired-in-the-air/">BIG

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