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हाईकोर्ट :  सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा के केस में ट्रायल पर रोक का आदेश बरकरार

Ranchi : महिला के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोपी सिमडेगा के ‌विधायक भूषण बाड़ा को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकार है. इस मामले में गुरुवार को सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया. इसके बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की. अदालत ने भूषण बाड़ा के खिलाफ चल रही ट्रायल पर पहले ही रोक लगायी है.

भूषण बाड़ा पर मारपीट और दुर्व्यवहार करने का है आरोप

विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ निचली अदालत में एक महिला ने शिकायतवाद दायर की है. इसमें भूषण बाड़ा पर मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है. महिला ने सिमडेगा की निचली अदालत में वर्ष 2018 में शिकायतवाद दायर की थी, शिकायतवाद में जिस दिन की घटना का जिक्र किया गया है, उसी दिन सिमडेगा थाना में वर्ष 2019 में महिला ने प्राथमिकी भी दर्ज करायी है. विधायक ने दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई करने का आग्रह सिमडेगा के निचली अदालत से किया था, लेकिन अदालत ने आग्रह खारिज कर दिया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
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