Ranchi: IAS अधिकारी रामनिवास यादव को हाईकोर्ट ने गुरुवार को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह आदेश दिया है. रामनिवास यादव फिलहाल उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर तैनात हैं. दरअसल विनोबा भावे विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त उदय प्रसाद सिंह ने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट की मांग के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. जिसपर सुनवाई के दौरान अदालत ने उक्त आदेश दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता समीर सौरभ ने पक्ष रखा. विनोबा भावे विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा. अदालत ने प्रार्थी उदय सिंह के रिटायरमेंट बेनिफिट के भुगतान में देर पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च शिक्षा निदेशक के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई करने की बात कही है. इसे भी पढ़ें -ताला">https://lagatar.in/tala-marandi-left-bjp-joined-jmm-seen-on-stage-with-cm/">ताला
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IAS रामनिवास यादव को हाईकोर्ट ने दिया हाजिर होने का निर्देश
