Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा जिला के काण्डी थाना को तत्काल सील करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार (रिटायर्ड जिला जज) ने बहस की. दरअसल काण्डी थाना का भवन बनने के बाद उसकी भूमि के स्वामित्व को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. इस संबंध में अजय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उसकी भूमि पर थाना का भवन बना दिया गया, लेकिन उसे उचित मुआवजा नहीं दिया गया. जिसपर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि बिना मुआवजा दिए किसी की भूमि पर सरकारी निर्माण कैसे किया का सकता है. इसे भी पढे़ं - BREAKING:">https://lagatar.in/breaking-supreme-court-notice-to-ed-on-former-cm-hemant-sorens-petition/">BREAKING:
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हाईकोर्ट ने दिया गढ़वा के काण्डी थाना को सील करने का आदेश
