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ओबेदूर रहमान समेत कई लोग आरोपी बनाये गये थे
FIR में ओबेदूर रहमान समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. FIR रद्द करने के लिए ओबेदूर रहमान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने सुनवाई की. प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता ए के अल्लाम और फैसल अल्लाम ने बहस की. वहीं FIR रद्द होने के बाद अब सभी लोगों को ट्रायल फेस नहीं करना होगा. पुलिस ने जो FIR दर्ज की थी, उसमें PFI के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बदुद, जिला सेक्रेटरी अब्दुल हनान, ओबेदूर रहमान, पाकुड़ यूनिट के हबीबुर रहमान और शमीम अख्तर को आरोपी बनाया गया था. इसे भी पढ़ें -भारत">https://lagatar.in/indias-decision-visa-service-for-canadian-citizens-suspended-until-further-notice/">भारतका फैसला, कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवा अगले नोटिस तक निलंबित [wpse_comments_template]