Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट में राज्य में 38 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी को निर्देश दिया है कि वह मामले से संबंधित दस्तावेज एसीबी के डीजी के पास प्रस्तुत करें और एसीबी डीजी तीन महीने में मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें. यह आदेश देते हुए अदालत ने जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिए गए हैं. मात्र 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन पाए हैं. इस संबंध में अरुण कुमार दुबे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2009 में इस योजना के लिए पैसा आवंटित किया गया था. कुछ अभियंताओं ने इस योजना की राशि अपने निजी खाते में रख कर उसका ब्याज लिया है. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. पूर्व में अदालत ने आदेश दिया था कि सरकार के किसी योजना का पैसा निजी व्यक्ति के खाते में जमा नहीं होगा. विभाग उस योजना के नाम से एक खाता खोलेगा और उसी खाते में राशि रहेगी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इसे भी पढ़ें : कोडरमा">https://lagatar.in/koderma-love-marriage-in-tilaiya-police-station-in-the-presence-of-both-the-families-the-young-man-held-the-hand-of-the-girl/">कोडरमा
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