Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने कृष्ण कुमार हलदर की ओर से राज्य में 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत अपना फ़ैसला नहीं सुनाता रिजल्ट जारी नहीं किया जाए. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. बुधवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कुमार मिश्रा, शिवम उत्कर्ष सहाय और कुमार पवन ने बहस की. JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने पक्ष रखा.
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