Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम द्वारा अपर बाजार के जालान रोड स्थित 4 दुकानों को तोड़ने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने रांची नगर निगम के दुकान तोड़ने की कार्रवाई के आदेश को रद्द कर दिया.
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कोर्ट ने कहा कि अगर नगर निगम कोई कार्रवाई करना चाहता है तो उसे नियम सम्मत तरीके से आगे बढ़ना होगा. कोर्ट ने कहा की जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसे निगम ने नोटिस दिया है. जबकि नगर निगम को पता था कि उक्त जगह पर आठ दुकान चल रहे हैं, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिल्पी गाड़ोदिया ने पक्ष रखा.
यहां बता दें कि रांची नगर निगम ने जालान रोड स्थित खाली जगह दो व्यक्तियों को अलॉट किया था. जिस पर निगम से अनुमति लेकर आठ लोगों ने दुकान बनाया था. इसी बीच नगर निगम ने उक्त जमीन को खाली करने का नोटिस देते हुए दुकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने की बात कही थी. मामले में श्याम लाल अग्रवाल, बाल गोविंद अग्रवाल, सुशील कुमार जालान एवं अभिषेक अजमेरा की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की.
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