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आयुष्मान से जुड़े अस्पतालों की बकाया राशि के भुगतान का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

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Ranchi : राज्य में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को बकाया का भुगतान नहीं होने और राशि को समायोजित करने में हो रहे विलंब की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. अशोक कुमार मिश्र ने अधिवक्ता सोनल तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दाखिल की है. इसमें कहा गया है कि आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को बकाया भुगतान नहीं होने से कई अस्पताल अब इस योजना के तहत इलाज नहीं कर रहे हैं. इस कारण राज्य की गरीब जनता को काफी परेशानी हो रही है. उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है.

बकाया लंबे समय से है

याचिका में कहा गया है कि अस्पतालों से भेजे गए दावे को भी लटकाया जा रहा है और राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. अदालत से इस पूरे मामले की जांच कराने का आग्रह किया गया है, ताकि आम लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके और गरीबों के लिए शुरू की गयी यह योजना सफल हो सके. क्योंकि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. यह बकाया लंबे समय से है.
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