Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

साहेबगंज में गंगा फेरी के टेंडर पर रोक से हाईकोर्ट का इंकार

Ranchi : साहेबगंज जिला प्रशासन द्वारा गंगा नदी पर फेरी के लिए निकाले गए टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. दरअसल साहेबगंज अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के गवाह अंकुश राजहंस यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि साहेबगंज जिला प्रशासन खनन माफिया के सिंडिकेट को लाभ देने के लिए जबरन नियमों को बदल रही है. नियमों में जो बदलाव किए गए हैं, उससे किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की तैयारी है. लेकिन राज्य सरकार की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की. इसे भी पढ़ें -मौसम">https://lagatar.in/meteorological-department-said-india-received-20-percent-less-rainfall-than-normal-in-june-now-monsoon-will-gain-momentum/">मौसम

विभाग ने कहा, जून में देश में सामान्य से 20 फीसदी कम बारिश हुई, अब मानसून पकड़ेगा रफ्तार
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही