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टाउन प्लानर नियुक्ति पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, 20 पदों पर होगी नियुक्ति

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Ranchi: झारखंड में टा‌उन प्लानरों की होने वाली नियुक्ति पर रोक लगाने से झारखंड हाइकोर्ट ने इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में कोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी. जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने शुक्रवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी सफल उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है. अदालत ने सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करते हुए अगली सुनवाई 29 जून को निर्धारित की है. राज्य में टाउन प्लानरों के 20 पदों पर होने वाली नियुक्ति को प्रार्थी विवेक हर्सिल, पायल और स्वप्निल मयूरेश ने चुनौती दी है.याचिका में जेपीएससी की ओर से जारी सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए ली गयी परीक्षा रद्द  करने की मांग की गई है.

जेपीएससी ने पूरे राज्य में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था

याचिका में कहा गया है कि 20 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) की डिग्री ही नहीं है. ऐसे में इनकी परीक्षा रद्द करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने प्रार्थी के इस दावे को गलत बताया और सभी नियुक्ति नियमानुसार होने की बात कही. बता दें कि अप्रैल 2020 में जेपीएससी ने पूरे राज्य में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था.मार्च 2021 को सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया और सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी है.

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