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हत्या के जुर्म में जेल में बंद पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को बेल देने से हाईकोर्ट का इंकार

Ranchi: पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को बेल देने से झारखंड हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है. गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी है. पौलुस सुरीन को रांची सिविल कोर्ट ने इस वर्ष 9 अप्रैल को ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया था. जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है. सिविल कोर्ट के आदेश को पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जमानत याचिका खारिज होने से पौलुस सुरीन को बड़ा झटका लगा है. इसे भी पढ़ें -लातेहार:">https://lagatar.in/demand-to-provide-benefits-of-the-scheme-to-women/">लातेहार:

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