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100 करोड़ घोटाला के आरोपी संजय तिवारी को बेल देने से हाईकोर्ट का इंकार

मिड डे मील योजना के 100 करोड़ रुपए घोटाला करने के आरोपी संजय तिवारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने संजय तिवारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे बेल देने से इंकार कर दिया है.
 

Ranchi : मिड डे मील योजना के 100 करोड़ रुपए घोटाला करने के आरोपी संजय तिवारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने संजय तिवारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे बेल देने से इंकार कर दिया है. 

 

 

दरअसल मिड डे मील के करीब 100 करोड़ रुपये एसबीआई धुर्वा ब्रांच से भानू कंस्ट्रक्शन के 34 खातों में अवैध तरीके से स्थानांतरित कर दिये गये थे. इसे लेकर पहले धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी.

 

बाद में मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ ले ली. वर्ष 2021 में ED ने कांड संख्या ECIR 3/2021 दर्ज कर केसटेकअप किया है. संजय तिवारी के साथ राजू वर्मा और सुरेश कुमार भी इस केस में अभियुक्त हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की बेंच में संजय तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

 

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