Ranchi : असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी की याचिका को ख़ारिज करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि रिट संख्या 4245/2018 के मामले में हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा, उससे ये नियुक्तियां प्रभावित होंगी. यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट में JPSC का पक्ष रख रहे अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने दी. अधिवक्ता प्रिंस कुमार भी इस सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष उपस्थित रहे. प्रार्थी डॉ आरिफ तस्लीम के द्वारा दाखिल आइए पिटीशन पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की.
500 से जयादा असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होनी है
असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और JPSC द्वारा 26 फरवरी को इसके लिए इंटरव्यू भी शुरू किया जा रहा है. JPSC द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग अदालत से की गई थी. अलग अलग विषयों के 500 से जयादा असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होनी है.
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