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हाईकोर्ट का तीन सप्ताह में नगर निगम व निकाय चुनाव कराने के आदेश पर रोक से इनकार

 
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में निकाय चुनाव की घोषणा करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले में 4 जनवरी को आदेश पारित किया था. इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच का रूख किया था. दरअसल राज्य में नगर निगम और निकायों का चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो व अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले की सुनवाई अब अदालत दो सप्ताह बाद करेगा. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. वहीं निवर्तमान पार्षदों की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने बहस की. इसे भी पढ़ें -चोरी">https://lagatar.in/city-sp-reached-record-room-after-theft-incident-interrogated-employees-for-20-minutes/">चोरी

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