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पूर्व पार्षद वेद प्रकाश के मामले में विभाग के आदेश पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

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Ranchi: वार्ड 39 के पार्षद वेद प्रकाश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने नगर विकास विभाग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई. मामले में स्वतंत्र प्रतिवादी अभिषेक कुमार की ओर से न्यायालय के समक्ष उपस्थित अधिवक्ता आकाशदीप ने जानकारी दी कि अदालत ने राज्य सरकार और प्राइवेट रिस्पॉडेंट को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी. इसे भी पढ़ें- जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-after-two-years-enthusiasm-was-shown-in-the-children-who-reached-the-school-the-school-returned-to-the-glory/">जमशेदपुर

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बता दें कि 17 दिसंबर को रांची नगर निगम वार्ड 39 के पार्षद वेद प्रकाश सिंह को अयोग्य घोषित करते हुए पद से मुक्त कर दिया गया था. इन पर संपत्ति और आपराधिक मामले छुपाने का आरोप है. राज्यपाल के आदेश पर नगर विकास सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना में नगर विकास विभाग ने कहा है कि वेद प्रकाश सिंह, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 39, रांची नगर निगम को वार्ड पार्षद के पद हेतु अयोग्य घोषित करते हुए पद मुक्त किया जाता है. जारी अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि वेद प्रकाश के विरुद्ध कथित आरोप एवं अपने बचाव में उनसे प्राप्त बयान की जांच विभागीय स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा की गयी. इसमें वेद प्रकाश दोषी पाये गये. इसे भी पढ़ें-मलेशिया">https://lagatar.in/30-laborers-of-jharkhand-are-trapped-in-malaysia-pleaded-for-return-to-their-homeland/">मलेशिया

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