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इंटरनेट कनेक्शन काटे जाने पर हाइकोर्ट ने सरकार को फटकारा

Ranchi News : कोर्ट ने कहा कि पिछले दो सप्ताह से बिना सूचना के रांची शहर के विभिन्न इलाकों में पोल पर लगे इंटरनेट तारों को काट दिया जा रहा है. इससे शहर की इंटरनेट सेवा प्रभावित हो रही हैं. इंटरनेट सेवा काटे जाने से झारखंड हाईकोर्ट में भी काम प्रभावित हो रहा है. हाईकोर्ट के इंटरनेट सेवा को पुनर्बहाल (रिस्टोर) क्यों नहीं किया गया.
 
हाईकोर्ट
  • झारखंड बिजली वितरण निगम के CMD हुए हाजिर
  • दोपहर 2:15 तक इंटरनेट सेवा पुनर्बहाल करने का निर्देश

Ranchi News : शहर में केबल एवं इंटरनेट तारों के सही ढंग से नहीं लगे होने से संबंधित कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीते दिन झारखंड हाईकोर्ट का इंटरनेट कनेक्शन काटे जाने पर सरकार को फटकार लगाई. इस दौरान झारखंड बिजली वितरण निगम के CMD अदालत में हाजिर हुए. इस मामले की चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुआ.

 

कोर्ट को बताया गया हाईकोर्ट की इंटरनेट सेवा को पुनर्बहाल किया गया

 कोर्ट की दूसरी पाली में इंटरनेट कनेक्शन काटे जाने से संबंधित मामले की फिर सुनवाई हुई. इस दौरान टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट की इंटरनेट सेवा को पुनर्बहाल कर दिया गया है. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जिओ डिजिटल, वोडाफोन एवं भारतीय एयरटेल की ओर से बताया गया कि रांची शहर के जिन क्षेत्रों में तार काटने के कारण इंटरनेट सेवा बाधित हुई है, उसे कल तक ठीक कर लिया जाएगा.

 

वहीं बीएसएनएल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट जैसे बैंक, स्कूल आदि जगह पर दो दिनों के भीतर इंटरनेट सेवा जो बाधित हुई थी उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा शेष जगह पर सोमवार तक इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी जाएगी. कोर्ट ने महाधिवक्ता एवं झारखंड बिजली वितरण निगम के सीएमडी को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भारतीय एयरटेल, जिओ डिजिटल एवं वोडाफोन के साथ बैठक करने को कहा है.

 

वहीं जीएम इलेक्ट्रिसिटी रांची एरिया को लोकल केबल ऑपरेटर के साथ बैठक करने को कहा है. कोर्ट ने 14 सितंबर तक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. इससे पहले सुनवाई के दौरान  बीएसएनएल के चीफ जनरल मैनेजर विपुल अग्रवाल कोर्ट में उपस्थित हुए. उन्होंने कल हाईकोर्ट के ऑफिसर के साथ दूरभाष पर दुर्व्यवहार करने के संबंध में कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी.  

 

साथ ही जिन कोर्ट ऑफिसर से दुर्व्यवहार  किया था, उनसे भी माफी मांगी. कल हाईकोर्ट की इंटरनेट सेवा कटने पर हाईकोर्ट ऑफिसर ने दूरभाष पर बीएसएनएल के चीफ जनरल मैनेजर से बात की थी.  कोर्ट ने चीफ जनरल मैनेजर को माफी लिखित रूप में देने को कहा. कोर्ट ने मामले के अगली सुनवाई 16 सितंबर निर्धारित की है.

 

इससे पहसे सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पिछले दो सप्ताह से बिना सूचना के रांची शहर के विभिन्न इलाकों में पोल पर लगे इंटरनेट तारों को काट दिया जा रहा है. इससे शहर की इंटरनेट सेवा प्रभावित हो रही हैं. इंटरनेट सेवा काटे जाने से झारखंड हाईकोर्ट में भी काम प्रभावित हो रहा है. हाईकोर्ट के इंटरनेट सेवा को पुनर्बहाल (रिस्टोर) क्यों नहीं किया गया. 

 

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा था किन-किन टेलीकॉम कंपनी को केबल एवं इंटरनेट तार लगाने की परमिशन दी गई है और उनमें से कितना यूज किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट एवं केबल तार रांची शहर में अगर सही तरीके से नहीं लगे हुए हैं और नीचे की ओर तार झूले में है तो उसके लिए  

 

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जिम्मेवार है. कोर्ट ने CMD से यह भी पूछा है कि रांची में नीचे की ओर झूले केबल तार के लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है और उन पर क्या कार्रवाई हुई? (हाईकोर्ट से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...)

 

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