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हाईकोर्ट ने कहा- रांची में रात 12 बजे तक खुले रहते हैं बार, DC-SSP सख्ती बरतें

मोरहाबादी व चुटिया मामले में कोर्ट का संज्ञान, दिया निर्देश  

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने स्कूलों और मंदिरों के आसपास बार व रेस्टोरेंट संचालित होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी जगहों पर बार चलाने की अनुमति नहीं दी जाए. कोर्ट ने रांची के मोरहाबादी स्थित एक बार के देर रात तक खुले रहने और चुटिया थाना क्षेत्र के एक बार में गोली चलने से डीजे चलाने वाले युवक की मौत की घटना पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को रांची के डीसी, एसएसपी व उत्पाद आयुक्त को तलब किया था. कोर्ट में तीनों अधिकारी उपस्थित हुए. कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि रांची में देर रात तक बार और रेस्टोरेंट खुले रहते हैं. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि संबंधित थाना के पदाधिकारी अगर निगरानी रखते, तो बार में गोलीबारी की घटना नहीं होती. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि नियमत: रात 12 बजे तक बार नहीं खुला रखना चाहिए, लेकिन मोराबादी स्थित रूइन हाउस (बार एवं रेस्टोरेंट) को सुबह चार बजे तक भी खुला देखा गया है. कई मोहल्लों के आसपास बार व रेस्टोरेंट खुल गए हैं, जिससे महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. यह भी पढ़ें : ऐतिहासिक">https://lagatar.in/historic-jagannathpur-chariot-fair-from-july-7-district-administration-held-meeting/">ऐतिहासिक

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